Financial Planning: जैसे-जैसे नया साल 2025 करीब आ रहा है, हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नए बदलाव भी दस्तक दे रहे हैं। सावधि जमा नियमों में संशोधन, क्रेडिट कार्ड लाभों में परिवर्तन, और वीजा विनियमों में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई नीतियाँ और नियम लागू होने जा रहे हैं। वित्तीय योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। (Financial Planning)यदि इन बदलावों के बारे में समय पर जानकारी न हो, तो यह महत्वपूर्ण समय-सीमाओं के छूटने का कारण बन सकता है, जिससे कुछ योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाना पड़ सकता है। अतः, आइए जानते हैं कि आने वाले वर्ष 2025 में हमें किन-किन महत्वपूर्ण बदलावों का सामना करना पड़ सकता है और कैसे हम इनका लाभ उठाकर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।
नए साल में होने वाले बदलाव
सावधि जमा में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के लिए सावधि जमा (FD) नियमों में बदलाव किया है। नए FD नियम जनवरी 2025 में लागू होंगे। RBI के दिशा-निर्देश सार्वजनिक जमा स्वीकार करने, लिक्विड एसेट का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखने और सार्वजनिक जमा को चुकाने जैसी शर्तों से संबंधित हैं।
वीजा में बदलाव
जो भारतीय थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में वीजा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें वीजा दिशा-निर्देशों के नए अपडेट के बारे में पता होना चाहिए जो अगले साल लागू होंगे।
RuPay क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए लाउंज एक्सेस पॉलिसी
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NCP) द्वारा RuPay क्रेडिट कार्डधारकों के लिए अपडेट किए गए दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे। संशोधित नीति विशेष एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए टियर-आधारित खर्च मानदंड पेश करेगी।
सेंसेक्स, बैंकेक्स, सेंसेक्स 50 मंथली एक्सपायरी
सेंसेक्स, बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तिथियों को 1 जनवरी, 2025 से संशोधित किया जाएगा। 28 नवंबर को बीएसई की घोषणा के अनुसार, सेंसेक्स के साप्ताहिक अनुबंध 1 जनवरी, 2025 से हर हफ्ते शुक्रवार से हर मंगलवार को समाप्त होंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सीपीपीएस को ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना सीआईटीईएस 2.01 के हिस्से के रूप में लागू किया जाना है, जिसकी परिचालन तिथि 1 जनवरी, 2025 है।
यूपीआई भुगतान
आरबीआई 1 जनवरी 2025 से तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए यूपीआई भुगतान सक्षम करेगा।
टेलिकॉम में बदलाव
दूरसंचार विभाग ने 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम 2024 जारी किए, जिन्हें आमतौर पर RoW नियम के रूप में जाना जाता है। ये नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे, जो सार्वजनिक संपत्ति पर अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी के निर्माण, उपयोग और रखरखाव को नियंत्रित करेंगे। नए नियम जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसे दूरसंचार प्रदाताओं को अपनी सेवाओं में सुधार करने और मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन का विस्तार करने में सक्षम बनाएंगे।
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