Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान में लव जिहाद और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कदम: भाजपा सरकार लाएगी नया बिल लोकतंत्र में कानून का निर्माण केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज की भलाई और सुरक्षा की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम होता है। (Rajasthan Cabinet Meeting) जब समाज के मूल्यों और विविधता को खतरा उत्पन्न होने लगे, तब उसे बचाने के लिए कठोर निर्णय आवश्यक हो जाते हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार ने ऐसे ही एक ऐतिहासिक कदम का प्रस्ताव रखा है, जो राज्य में लव जिहाद और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2004 के रूप में सामने आएगा। यह बिल आने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और इसका उद्देश्य समाज की धार्मिक स्वतंत्रता और शांति को सुनिश्चित करना है।
धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी
कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले को मंजूरी दे दी। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बिल में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
जबरन धर्मांतरण पर सजा: लालच, डराने-धमकाने या अन्य अनुचित तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की सजा।
नाबालिग और एससी-एसटी के लिए सख्त सजा: इस वर्ग के लोगों का धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की सजा।
समूह और बार-बार धर्म परिवर्तन पर प्रावधान: संगठित तरीके से या बार-बार धर्मांतरण कराने पर कड़ी सजा।
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन: खुद की मर्जी से धर्म बदलने वालों को 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य।
लव जिहाद के खिलाफ कानूनी प्रावधान
धर्मांतरण विरोधी बिल में लव जिहाद रोकने के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। अगर कोई व्यक्ति शादी के जरिए किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है, तो इसे लव जिहाद माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
RAC कॉन्स्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव
राजस्थान पुलिस के आरएसी (राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी) और मेवाड़ भील कोर में कांस्टेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से बढ़ाकर 12वीं पास कर दिया गया है।
- यह बदलाव पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- पहले राजस्थान पुलिस के अन्य विभागों में कॉन्स्टेबल के लिए 12वीं पास योग्यता थी, जबकि आरएसी और भील कोर में 10वीं पास पर्याप्त थी।
भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण की मंजूरी
राज्य के शहरी विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण स्थापित करने को मंजूरी दी।
- यह निर्णय इन शहरों में सुव्यवस्थित और नियोजित विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
7 वें राज्य वित्त आयोग का गठन
कैबिनेट ने 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी। यह आयोग 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक कार्य करेगा।
आयोग का उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का समुचित वितरण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है। राजस्थान सरकार के ये निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधारों को बल देंगे बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी मजबूत करेंगे।
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